लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , छत्तीसगढ़
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मे अप्रेन्टिस , एक्ट 1961 (संशोधित 1973 एवं 1986) अंतर्गत प्रशिक्षण वर्ष
2025-2026
हेतु आवेदन फॉर्म
ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हेतू आवेदक द्वारा नीचे दिये गये दिशा निर्देशों को पढ़ने के पश्चात नीचे दिये गये "New Registration" बटन पर क्लिक करें |
महत्वपूर्ण जानकारियां
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ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की सुविधा दिनांक 14/11/2025 दोपहर 12:00 बजे से दिनांक 30/11/2025 रात्रि 11:59 बजे तक दी गयी है |
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ऑनलाइन आवेदन किये जाने से पूर्व आवेदक दिये गये दिशा निर्देशों अच्छी तरह अध्यन कर लेवें |
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ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हेतू दिशा निर्देश यहाँ क्लिक कर डाउनलोड करें |
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Sample एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ क्लिक कर डाउनलोड करें |
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ऑनलाइन आवेदन किये जाने की प्रक्रिया यहाँ क्लिक कर डाउनलोड करें |
ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हेतू दिशा निर्देश
(1)
आवेदक का भारत शासन की वेब साईट www.mhrdnats.gov.in मे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है|
(2)
आवेदक की डिग्री / डिप्लोमा सर्टिफिकेट अंतिम सेमेस्टर उत्तीर्ण दिनांक से 3 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए |
(3)
आवेदक की फोटो तथा हस्ताक्षर की फाइल का प्रकार JPG / PNG फोर्मेट मे होना चाहिए |
(4)
आवेदक की फोटो की फाइल की साइज़ 50 KB से अधिक नही होनी चाहिए |
(5)
आवेदक की हस्ताक्षर की फाइल की साइज़ 30 KB से अधिक नही होनी चाहिए |
(6)
आवेदक के दस्तावेज जैसे मूल निवास , जाति प्रमाण पत्र (अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व.) अंतिम सेमेस्टर की अंक सूची, 10 वी तथा 12 वी की अंक सूची PDF फॉर्मेट मे होनी चाहिए तथा साइज़ 100 KB से अधिक नही होनी चाहिए |
चयन हेतू दिशा निर्देश
(1)
प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 यथा संशोधित में उल्लेखित समस्त शर्त लागु होंगी |
(2)
उपस्थिति उपरांत प्रशिक्षुओ द्वारा प्रशिक्षु मंडल द्वारा अनुबंध हेतु मांगी जाने वाली सहमति दिया जाना आवश्यक होगा | सहमति नहीं दिये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण हेतु चयन निरस्त माना जावेगा |
(3)
प्रशिक्षण के दौरान डिग्रीधारी प्रशिक्षु को छात्रवृति के रूप में रु प्रतिमाह 9000 एवम् डिप्लोमाधारी को रु. 8000 प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जावेगी
(4)
प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुता अधिनियम के अनुसार 12 आकस्मिक अवकाश एवम 15 मेडिकल अवकाश की पात्रता रहेगी तथा समस्त शासकीय अवकाश भी मान्य रहेंगे | उपरोक्त के अतिरिक्त अवकाश होने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा |
(5)
प्रशिक्षण अवधि में बिना कारण त्याग पत्र दिया जाना मान्य नहीं होगा त्याग पत्र के मान्य कारण गंभीर बीमारी उच्चा शिक्षा हेतु प्रवेश किसी विभाग में नियुक्ति होना निर्धारित है| बिना कारण प्रशिक्षण छोड़ने की स्तिथि में प्रशिक्षु को 03 माह की छात्रवृति की राशि विभाग में जमा करनी होंगी |
(6)
प्रशिक्षण अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर निरस्त किया जा सकता है |
(7)
प्रशिक्षण के पश्चात विभाग नौकरी देने के बाध्य नहीं होगा |
(8)
प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत स्थाई प्रमाण पत्र मुंबई मुख्यालय से प्राप्त होगा |
Print Application
New Registration
रजिस्ट्रेशन नंबर डालें :
WWW.MHRDNATS.GOV.IN मे रजिस्ट्रेशन उपरांत प्राप्त एनरोलमेंट नंबर:
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